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मुंबई : महाराष्ट्र में अब दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकेंगे। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय के साथ, शराब की दुकानों, परमिट रूम, बार, हुक्का पार्लर और कंट्री बार को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान और भोजनालय अब दिन-रात खुले रह सकेंगे।
सरकार ने 'महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017' का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार, सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सप्ताह के सातों दिन खुले रह सकेंगे।
कर्मचारियों के लिए नियम और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
इस आदेश में कर्मचारियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में लगातार 24 घंटे की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बार, डांस बार, हुक्का पार्लर और डिस्कोथेक जैसे प्रतिष्ठान जो शराब परोसते और बेचते हैं, इस 24 घंटे के नियम के दायरे में नहीं आएंगे। उन्हें अपने मौजूदा परमिट के अनुसार समय का पालन करना होगा। इन नए नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग को सौंपी गई है।
व्यापारी और उद्यमी: चूँकि प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहते हैं, इसलिए उनकी बिक्री बढ़ेगी और उन्हें सीधा आर्थिक लाभ होगा। आगामी त्योहारी सीज़न, खासकर दिवाली के दौरान, यह एक बड़ा लाभ होने की संभावना है। उपभोक्ता: उपभोक्ता रात में भी खरीदारी और सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार: अगर खरीद-बिक्री बढ़ेगी, तो सरकार को करों के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त होगा और राज्य का राजस्व बढ़ेगा।इस फैसले से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को एक नया बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिसकी इस समय हर जगह चर्चा हो रही है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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